मोदी सरकार का फैसला, अब बूचड़खानों के लिए पशुओं की खरीद-फरोख्त नहीं

 


मोदी सरकार का फैसला, अब बूचड़खानों के लिए पशुओं की खरीद-फरोख्त नहीं




खास बातें






  1. वध के लिये पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध

  2. शु क्रूरता निरोधक नियम, 2017 अधिसूचित

  3. पर्यावरण मंत्री हषर्वर्धन ने कहा कि नये नियम बहुत ''स्पष्ट'' हैं




 


नई दिल्ली: 


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सरकार ने वध के लिये पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे निर्यात एवं मांस तथा चमड़ा कारोबार प्रभावित होने की संभावना है. सरकार ने जीवों से जुड़ीं क्रूर परंपराओं पर भी प्रतिबंध लगाया है जिसमें उनके सींग रंगना तथा उन पर आभूषण या सजावट के सामान लगाना शामिल है. पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त 'पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017' को अधिसूचित किया है.
 
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री हषर्वर्धन ने कहा कि नये नियम बहुत ''स्पष्ट'' हैं और इसका उद्देश्य पशु बाजारों तथा मवेशियों की बिक्री का नियमन है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रावधान पशुओं पर केवल पशु बाजारों तथा संपत्ति के रूप में जब्त पशुओं पर लागू होंगे. उन्होंने कहा कि ये नियम अन्य क्षेत्रों को कवर नहीं करते हैं. पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना पशु कल्याण के निर्देश के अनुरूप है. इस बीच, केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने कहा कि अगर आज उन्होंने पशु वध को प्रतिबंधित किया है तो वे कल मछली खाने पर रोक लगा देंगे.